भूमि माफिया बिना मानक नहीं कर पाएंगे खरीदने बेचने का धंधा।

देहरादून।सूचना का अधिकार के तहत मांगिए सूचना में प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि बेचने व खरीदने के लिए करने होंगे मानक पूरे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी की समस्त जानकारी MDDA के नक्शे अनुसार प्राप्त होनी चाहिए अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर छोटे-छोटे टुकड़ों पर भूमि को बेचता या खरीदा है तो उसको विभागो के सभी मानक पूरे करने होंगे तभी उसका MDDA द्वारा नक्शा पास किया जाएगा । यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर दो से ज्यादा प्लॉट खरीदता बेचता है 20 फुट की रोड सीसीसी मार्ग बिजली के पोल आदि की सुविधा पहले उपलब्ध करानी होगी।

यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर विभाग के मानक पूरा नहीं करता तो धारा 27 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर व भूमि मालिक पर भारी जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है।शूूरवीर सिंह कठैत के द्वारा मांगी गई सूचना का अधिकार मैं मिली जानकारी प्राप्त हुई है कई बिंदुओं पर मानक तैयार किए गए।