सुप्रीम कोर्ट ने लगाई प्रमोशन में आरक्षण पर रोक
दिल्ली। प्रमोशन में आरक्षण के जिस मुद्दे को लेकर बीते एक साल से टकराव व तकरार जारी था आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि सूबे में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गयी है।
यहंा यह उल्लेखनीय है कि नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने वाले राज्य सरकार के शासनादेश को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गयी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए लगभग तीन सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस मामले में जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की अदालत ने सरकार के रूख को सही ठहराते हुए प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने खुशी जताई है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि प्रमोशन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर ही होना चाहिए। आरक्षण के आधार पर नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लम्बे समय से सभी कर्मचारियों और युनियनों की निगाहें लगी हुई थी। एक पक्ष जो सरकार के शासनादेश के खिलाफ इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गया था तथा हाईकोर्ट से जिसे राहत भी मिली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उस खेमे को तगड़ा झटका लगा है। इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि हाल में ही सचिवालय प्रशासन द्वारा की गयी पदोन्नतियों पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जिन संगठनों में भारी आक्रोश था वह अब क्या करेगें। अभी सुप्रीम कोर्ट का यह पूरा फैसला समझना बाकी है कि क्या पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाला पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा या नही।