अंब्रेला एक्ट में चैप्टर 11 को किया समाप्तः डीके त्यागी
देहरादून। विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन के महामंत्री डीके त्यागी बताते हैं कि प्रदेश में राज्य स्थापना के दौरान पुनर्गठन आयोग ने एक समझौता किया था। जिसमें यह महाविद्यालय जिस स्थिति में संचालित हो रहे हैं उसी स्थिति में संचालित होंगे, इस पर फाइनल निर्णय हुआ था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ही एक्ट को अधिकृत करते हुए उत्तराखंड उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 को महाविद्यालयों पर लागू किया था। अंब्रेला एक्ट लाने के बाद उत्तर प्रदेश के यूपी एक्ट के चैप्टर 11 को समाप्त कर दिया गया है। जिसमें शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की बात रखी गई थी।
डीके त्यागी बताते हैं कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इन विद्यालयों में 80,000 से लेकर 100000 तक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इस सब के बावजूद यदि अनुदान रोककर शिक्षकों के वेतन पर कुठाराघात किया जाता है तो शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। उनके मुताबिक सरकार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रबंधन को दबाव में रखना चाहती है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तक से मिलने का समय मांगा है। ताकि वे अपनी बात उनके सामने रख सके
