अवैध खनन पर 15.19 लाख का जुर्माना

हल्द्वानी। खनन विभाग ने जमरानी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम को निरीक्षण के दौरान ग्राम भौंर्सा में कुमाऊं मंडल विकास निगम के स्वीकृत पट्टे के बाहर 10 स्थानों पर अवैध खनन पाया गया। पैमाइश कराने पर 108570 कुंतल उपखनिज के अवैध रूप से परिवहन करने का खुलासा हुआ।
इस मामले में 15.19 लाख का जुर्माना तय किया गया है। निरीक्षण में खनन विभाग, सिंचाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। बताया गया किग्राम भौरसा, तह0 जिला नैनीताल में वर्तमान में कु0म0वि0 निगम के पक्ष में खेत सं0 2519 अ में 06 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन पट्टा स्वीकृत है तथा खेत सं0 2529 अ में ही ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र तेज सिंह तोमर निवासी ग्राम बमौरी तल्ली खाम, तह0 हल्द्वानी जिला नैनीताल के पक्ष में 06 है0 क्षेत्रफल में खनन पट्टा दिनांक 15.05.2018 से 14.05.2023 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है किन्तु सतेंद्र द्वारा राजस्व जमा नहीं करने के कारण उनके ई-रवन्ना पोर्टल बीते साल अप्रैल में बन्द कर दिया गया था, इसके चलते खनन कार्य बन्द पड़ा है।
इधर निरीक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि कु0म0वि0निगम निविदाकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे के बाहर विभिन्न 10 स्थानों पर अवैध खनन कार्य किया गया है, जिसकी पैमाइश करने पर कुल 4935 घनमीटर (1,08,570 कुण्टल) उपखनिज का अवैध खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया गया है जो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है।